NPS Vatsalya scheme : वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बच्चों के लिए शुरु की ये दमदार स्कीम, जानिए पूरी जानकारी 

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केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2024 पेश करते हुए बच्‍चों के पेंशन के लिए एक नई पहल की शुरुआत का ऐलान हुआ था। बच्‍चों के नाम पर नेशनल पेंशन सिस्‍टम में निवेश का विकल्प दिया गया , जिसे NPS Vatsalya scheme नाम दिया गया है । केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 18 सितंबर 2024 को दिल्ली में nps vatsalya scheme की शुरुआत कर दी है। आइए द स्टोरी विंडो में विस्तार से जानते है इस योजना के बारे में।

क्या है NPS Vatsalya scheme?

NPS वात्सल्य बच्चों के बड़े होने पर उनकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी इंश्योर करने में मदद करेगा। इस स्कीम में माता-पिता बच्चों की ओर से निवेश कर सकते हैं। बच्चे के बालिग होने पर अकाउंट रेगुलर NPS में बदल जाएगा। उसे बच्चा खुद ऑपरेट कर पाएगा।

NPS Vatsalya scheme में कितना होगा इंवेस्ट?

बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करने वाली ये NPS Vatslya scheme के तहत निवेश और पेंशन कंट्रीब्यूशन के लिए आसान विकल्प मिलता है। आपको बता दें कि इस योजना के तहत बच्चों के माता पिता सालाना के आधार पर 1000 रुपए से निवेश शुरू कर सकते हैं। अगर अधिकतम की बात की जाए तो आप जितना चाहें निवेश कर सकते हैं। जमा धनराशि पर चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है, जिससे बच्चों के फ्यूचर में बड़ा अमाउंट जमा हो सकता है।

NPS Vatsalya scheme में कौन-कौन कर सकता है निवेश?

PFRDA की ओर से संचालित nps vatsalya scheme में NRI सहित सभी नागरिकों के लिए खुली है। नाबालिगों के कानूनी अभिभावक भी nps vatsalya scheme में खाता खोल सकते हैं। योग्यता के तहत 18 साल से कम उम्र के नाबालिग व्यक्तियों के पैन कार्ड हैं वो भी इस योजना में इन्वेस्ट कर सकते हैं।

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NPS Vatsalya scheme में लगने वाले जरूरी कागजात

NPS Vatsalya scheme में बच्चों के अभिभावकों के KYC के लिए आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट , वोटर ID, नरेगा जॉब कार्ड या NPR आदि डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी। अगर बच्चों के कागजात की बात की जाए तो बर्थ सर्टिफिकेट, स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट, मैट्रिक सर्टिफिकेट, पैन या पासपोर्ट आदि कागजातों की जरूरत पड़ेगी।  

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NPS Vatsalya scheme से कब-कब पैसा निकाला जा सकता है?

nps vatsalya scheme  के तहत इन्वेस्ट किया गया पैसा 3 साल की लॉक इन पीरियड के बाद अधिकतम तीन बार पैसा निकाला जा सकता है। अगर पैसे की जरूरत एजुकेशन, गंभीर बीमारी और विकलांगता के लिए 3 साल के लॉक-इन समय के बाद कंट्रीब्यूशन का 25 फीसदी तक तीन बार निकाल सकते हैं। करीब 2.5 लाख रुपए से ज्यादा के अमाउंट पर, धनराशि का 80 फीसदी सालाना खरीदने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जबकि 20 फीसदी एक साथ निकाला जा सकता है। वहीं, 2.5 लाख रुपए या इससे कम की रकम को एक बार में ही निकाला जा सकता है।

NPS vatsalya अकाउंट कैसे खोलें?

NPS vatsalya खाते देश की प्रमुख बैंकों, इंडिया पोस्ट, पेश फंड आदि में मौजूद पॉइंट्स ऑफ प्रेजेंस और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ई-एनपीएस के माध्यम से खोले जा सकते हैं। नए ग्राहकों को उनके एनपीएस वात्सल्य अकाउंट के लिए पीआरएएन भी जारी किया गया है। ऑनलाइन खाता खोलने के लिए https://app.camsnps.com/CRA/auth/enps/register?source=eNPS इस लिंक का इस्तेमाल कर सकते हैं। 

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